विकसित भारत – गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) – वीबी जी-राम-जी अधिनियम, 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ घनिष्ठ समन्वय से नए ढांचे में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी, टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति का निर्माण होगा और विकसित भारत के लक्ष्य को गति मिलेगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और सतत ग्राम विकास के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करेगा। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को एक सौ दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को गति देते हुए टिकाऊ ग्रामीण संपत्ति का निर्माण करना चाहता है।