गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को ‘गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम’ (यूएपीए) के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी माड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। संशोधन से केंद्र सरकार को संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है।