फिरोजाबाद के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने डेढ़ वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में दोषी जितेंद्र पाठक उर्फ बिराज को दोषी करार देते हुए खुले न्यायालय में मौत की सज़ा सुनाई।
ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राजीव प्रेयदर्शी के अनुसार, 30 मई 2026 को शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में आरोपी ने दिनदहाड़े डेढ़ वर्षीय बच्चे को कथित रूप से आठ बार ज़मीन पर पटककर उसकी हत्या कर दी थी। अभियोजन के मुताबिक, बच्चे की मां अपने मायके शिकोहाबाद आई हुई थी और आरोपी उससे एकतरफा प्रेम करता था, जबकि मासूम को वह अपने रास्ते की बाधा मानता था।
पुलिस ने छह दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल किया और मामले की त्वरित सुनवाई के बाद घटना के लगभग एक माह दस दिन के भीतर अदालत ने फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष खचाखच भरा रहा और इस जघन्य घटना को लेकर पूरे ज़िले में व्यापक चर्चा रही।