2 लाख बकाया रखने और मकान दूसरे को बेचने का आरोप, थाने में शिकायत

आलोट। शिववाटिका कॉलोनी स्थित एक मकान के सौदे को लेकर विवाद सामने आया है। जगदेवगंज मेन रोड निवासी अशोक कुमार धाकड़ ने पुलिस थाना आलोट में आवेदन देकर रामलाल राठौड़ पर सौदे की शेष राशि नहीं लौटाने तथा कथित रूप से मकान किसी अन्य व्यक्ति को बेचकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।

शिकायत के अनुसार, अशोक कुमार ने शिववाटिका कॉलोनी स्थित अपने मकान का सौदा किया था। आरोप है कि मकान के विक्रय के बाद कुल राशि में से ₹2 लाख शेष रह गए थे। इस राशि के भुगतान के लिए रामलाल द्वारा चेक दिया गया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर वह अपर्याप्त राशि के कारण अनादरित (बाउंस) हो गया।

आवेदन में कहा गया है कि चेक बाउंस होने के बाद विधिक नोटिस भेजा गया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत इंदौर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद रामलाल ने संबंधित मकान किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, जिससे उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर रामलाल के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने की मांग की पुलिस द्वारा आवेदन की जांच की जा रही है।