नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को हत्या का दोषी माना।
अन्य दोषी नाज़िम, कासिम, जावेद और अनस को भी उम्रकैद की सजा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को जघन्य अपराध बताते हुए ताहिर हुसैन के लिए मौत की सजा की मांग की थी।
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में ताहिर हुसैन समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 14 जुलाई को कोर्ट ने 11 आरोपियों में से पांच को हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया था। आज कोर्ट ने सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।