नई दिल्ली। देशभर में सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 के तहत कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए हैं। नए कानून में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, ताकि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता
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