संसद ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने
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