आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: धर्म बदलने के बाद पूर्व जाति के आधार पर नहीं मिलेगा लाभ
नई दिल्ली। धर्म परिवर्तन के बाद क्या कोई व्यक्ति अपने पुराने धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति अपने पूर्व धर्म और जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण
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