दिलीपपुर (प्रतापगढ़)। सांप को अधमरा करने के बाद उस पर पेट्रोल डालकर जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। मामले का संज्ञान लेते हुए दिलीपुर पुलिस ने जांच शुरू की। घटना की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया।

पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के माध्यम से सांप को जलाने का वीडियो सामने आया था। वीडियो में एक व्यक्ति कथित तौर पर सांप को अधमरा करने के बाद उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाता दिखाई दे रहा था। मामले की जांच उपनिरीक्षक सुजीत कुमार यादव को सौंपी गई। जांच में घटना की पुष्टि होने के बाद उनकी तहरीर पर 29 अक्तूबर 2026 को थाना दिलीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी की पहचान राजकुमार पुत्र जयकरन निवासी ग्राम गोपालपुर, थाना दिलीपुर के रूप में की है। उसकी उम्र करीब 22 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 सहपठित धारा 51 के तहत कार्रवाई की गई है।

मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव को सौंपी गई है। पुलिस मामले की अग्रिम जांच कर रही है।

वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाना अपराध

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित वन्यजीवों का शिकार करना प्रतिबंधित है। अधिनियम की धारा 51 में इसके उल्लंघन पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। विशेषज्ञों के अनुसार, सांप पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांप दिखाई देने पर उसे मारने या नुकसान पहुंचाने के बजाय वन विभाग अथवा प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना देनी चाहिए।